ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पर आम जनता से सुझाव मांगे

Eastern Crescent
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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पर आम जनता से सुझाव मांगे

इसी न्यूज डेस्क
01 सितंबर 2024

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वर्तमान में संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) के समक्ष विचाराधीन वक्फ संशोधन बिल 2024 पर आम जनता से राय मांगी है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से इस मामले में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है, क्योंकि वक्फ संपत्तियां समुदाय की धरोहर और धार्मिक कर्तव्यों का अभिन्न हिस्सा हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया कि भारत के संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी है, जिसमें वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन भी शामिल है। ऐतिहासिक रूप से, केंद्र और राज्य सरकारों ने इन संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानून और विभाग स्थापित किए हैं।

हालांकि, वर्तमान सरकार की मंशा वक्फ के प्रति ठीक नहीं है। सरकार को वक्फ संसोधन बिल की आसानी से मंजूरी की उम्मीद थी, लेकिन उसे संसद में कड़ी विपक्षी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी को भेज दिया गया।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कमेटी ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं, हालांकि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की संपत्ति हैं, इसलिए केवल मुस्लिम समुदाय से ही राय मांगी जानी चाहिए थी।

बोर्ड ने सभी लोगों से अपील की है कि वे बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए QR कोड या इस लिंक (https://tinyurl.com/is-no-waqf-amendment) का उपयोग करके संयुक्त कमेटी को अपने सुझाव अवश्य भेजें। अपने रिश्तेदारों और समुदाय को भी इस ओर जागरूक करें और इसे एक आंदोलन बनाएं। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने उम्मीद जताई कि सामूहिक प्रयासों और अल्लाह की मदद से समुदाय वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा कर सकेगा।

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